June 17, 2025 5:00 pm

संविदा नियुक्ति को लेकर राज्य शासन ने नियमों में बदलाव, वित्त विभाग की अनुमति और सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति लेनी होगी

संविदा नियुक्ति को लेकर राज्य शासन ने नियमों में बदलाव किया है। नियमों में संशोधन कर संविदा भर्ती नियमों में कई शर्तें जोड़ दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियुक्ति का जो नया निर्देश जारी किया है, उसमें अब सेवानिवृत्त कर्मचरियों एवं अधिकारियों की संविदा नियुक्ति से पहले वित्त विभाग की अनुमति और सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति लेनी होगी।

राज्य शासन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के संबंध में कैबिनेट में लिए गए निर्णय को लागू किया गया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में सरकार ने संशोधन किया है। माह अप्रैल में किए गए संशोधन का जिक्र किया गया है। बदले नियम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच होने या अभियोजन लंबित होने पर नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा। उनके कार्यकाल में वृद्धि किए जाने के संबंध में भी वित्त की अनुमति और सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक बार में एक वर्ष के लिए ही वृद्धि की जा सकती है। वहीं विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष और सेवानिवृत्त कर्मचारी की विशेषज्ञता या विशेष योग्यता के संबंध में उपयुक्तता का आकलन वित्त विभाग द्वारा किए जाने के बाद सामान्य प्रशासन की सहमति लेनी होगी। राज्य शासप ने अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है।

साल में 18 दिन अवकाश

संविदा कर्मियों को अब साल में 18 दिन अवकाश की पात्रता रहेगी। संविदा में नियुक्त किसी व्यक्ति को 70 साल की उम्र तक यह नियुक्ति दी जा सकती है।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

Leave a Comment

Advertisement