पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पतंगबाजी को लेकर एक सख्त कानून आया है, जिसका उल्लंघन करते पाए जाने वाले लोगों को 3 से 7 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, फेक न्यूज फैलाने वालों को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार सख्त हो गई है और कानून में कड़ी सजा के प्रावदान कर दिए हैं।
दरअसल, पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी द डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसको लेकर सरकार ने कानूनों में संशोधन किया है। इतना ही नहीं, इन अपराधों को गैर-जमानती वाली कैटेगरी में रखा गया है।
7 साल की सजा और 20 लाख का जर्माना
पंजाब सरकार द्वारा संशोधित कानून के मुताबिक पतंग उड़ाने पर लोगों को 3 से सात साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उनसे 20 लाख रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। नए कानून के अनुसार, पाकिस्तान में पतंग या मांझा बनाने वालों पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसे लोगों को 7 साल जेल की सजा दी जा सकती है, साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
पतंग बनाने बेचने और उड़ाने पर बैन
नए कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने यह बैन ट्रांसपोर्ट काइट, मैटालिक वायर, नाइलॉन कार्ड और तेज मांझे वाले अन्य धागे पर भी बैन लगा दिया गया है।
सरकार ने पतंगबाजी पर क्यों लगाई रोक?
बता दें कि पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब की सरकार ने पतंगबाजी को लेकर कानून इसलिए बनाए हैं, क्योंकि वहां पतंगबाजी से जुड़े दुर्घटनाओं और जान माल के नुकसान हो रहा था। पिछले साल ही सरकार ने पतंग बनाने, उड़ाने बेचने को गैरजमानती अपराध घोषित कर दिया था।
इसके अलावा फेक न्यूज फैलाने को लेकर भी पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला किया है और तीन साल तक की सजा के साथ ही 20 लाख रुपये के जुर्माने तक का कानून पारित किया है।
