तेहरान,। ईरान की कोर्ट ने मशहूर पॉप सिंगर आमिर तातालू नाम से मशहूर अमीर हुसैन मघसूदलू को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे ईशनिंदा के आरोप में दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईशनिंदा समेत अन्य अपराधों के लिए पूर्व में दी गई पांच साल की जेल की सजा पर अभियोजक की आपत्ति स्वीकार कर ली है। इसलिए उन्हें अब सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही बात सही पाई गई। पॉप सिंगर आमिर तातालू पर पैगंबर साहब का अपमान करने का दोषी पाया गया है। इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अंतिम नहीं है और इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। 37 साल के आमिर तातालू 2018 से तुर्की के इस्तांबुल में छिपकर रह रहे थे, लेकिन तुर्की पुलिस ने दिसंबर 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर ईरान को सौंपा था। तब से वह ईरान में हिरासत में हैं। आमिर तातालू को “वेश्यावृत्ति” को बढ़ावा देने के लिए भी 10 साल की सजा सुनाई थी। उन पर इस्लामी गणराज्य के खिलाफ “दुष्प्रचार” करने और “अश्लील सामग्री” शेयर करने का आरोप था।
रैप, पॉप और आर एंड बी के कंपोजीशन के लिए मशहूर टैटू गायक को पहले भी कई आरोप लगाए गए थे। आमिर तातालू ने 2017 में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ एक अजीबोगरीब टेलीविजन चर्चा की थी। बाद में रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 2015 में तातालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में एक गाना भी बनाया था जो बाद में 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प के पहले अमेरिकी राष्ट्रपतित्व काल के दौरान सामने आया।
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पॉप सिंगर आमिर तातालू को ईशनिंदा के आरोप में मिली सजा-ए-मौत
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