योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। इस निर्णय के अनुसार, अब से शहर में कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के आवासीय या व्यावसायिक निर्माण के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह नया निर्देश अवैध निर्माण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए लागू होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (आवास) पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है. इसमें साफ कहा गया है कि कृषि भूमि पर निर्माण के मामले में पहले विकास प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के शुरू किए गए किसी भी कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है।
इससे पहले 2022 में भी यह निर्देश जारी किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन और संभागीय आयुक्तों के माध्यम से इसे लागू नहीं किया गया था. नए निर्देश में जिला आयुक्तों और मंडल आयुक्तों को कृषि भूमि पर निर्माण की अनुमति देने से पहले आवश्यक एनओसी की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश से भू-माफियाओं और अवैध निर्माण गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है.