April 24, 2025 12:03 pm

वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ अब से कानूनी लड़ाई शुरू, सुप्रीम कोर्ट करेगा 73 याचिकाओं पर सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ के समक्ष सत्तर से अधिक याचिकाएँ सूचीबद्ध की गई हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (डीएमके) पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वाईएसआरसी पार्टी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसपी सांसद जिया उर रहमान, जामा मस्जिद बेंगलुरु के इमाम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, टीवीके अध्यक्ष और तमिल अभिनेता विजय, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आदि याचिकाकर्ताओं में से कुछ हैं। याचिकाओं में हिंदू पक्षों द्वारा 1995 के मूल वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर की गई दो याचिकाएँ भी शामिल हैं, जबकि अन्य हाल के संशोधनों की वैधता पर सवाल उठाती हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत द्वारा मामले का फैसला किए जाने तक अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।
अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और उनके धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इस बीच, सात राज्यों ने मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए अधिनियम के समर्थन में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम संवैधानिक रूप से सही है, भेदभाव रहित है और वक्फ संपत्तियों के कुशल और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार ने मामले में कैविएट दायर की है। कैविएट एक कानूनी नोटिस है जिसे किसी भी आदेश को पारित करने से पहले पक्ष द्वारा सुना जाना सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है। सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया, जिसे दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बीच संसद से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। विधेयक को राज्य सभा में 128 सदस्यों के पक्ष में तथा 95 के विपक्ष में मतदान के साथ पारित किया गया तथा लोकसभा में 288 मतों के समर्थन तथा 232 मतों के विपक्ष में मतदान के साथ इसे पारित कर दिया गया।
चुनौती का आधार

याचिकाकर्ताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिए हैं:-

– यह अधिनियम चुनावों को समाप्त करके वक्फ बोर्डों के लोकतांत्रिक तथा प्रतिनिधि ढांचे को नष्ट करता है।

यह गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो मुस्लिम समुदाय के स्वशासन के अधिकार का उल्लंघन करता है।

यह समुदाय की अपनी धार्मिक संपत्तियों पर दावा करने, बचाव करने या परिभाषित करने की क्षमता को समाप्त करता है।

यह वक्फ भूमि के भविष्य को कार्यकारी अधिकारियों की दया पर छोड़ देता है।

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वक्फ बनाने से रोक दिया गया है, जो अधिकारों का हनन है।

वक्फ की परिभाषा को बदल दिया गया है, जिससे न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांत ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ की अवधारणा को हटा दिया गया है।

संशोधनों ने वक्फ और उनके विनियामक ढांचे को दी जाने वाली वैधानिक सुरक्षा को अपरिवर्तनीय रूप से कमजोर कर दिया है। वे अन्य हितधारकों और हित समूहों को अनुचित लाभ प्रदान करते हैं।

यह अधिनियम अन्य धर्मों के वक्फ और धर्मार्थ बंदोबस्तों को दी जाने वाली विभिन्न सुरक्षा को समाप्त कर देता है। यह मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह मनमाने कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और अल्पसंख्यकों के अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकारों को कमजोर करता है।

कई वक्फ संपत्तियां, विशेष रूप से मौखिक समर्पण या दस्तावेज की कमी के माध्यम से स्थापित की गई संपत्तियां, खो सकती हैं। लगभग 35 संशोधन पेश किए गए हैं, जिन्हें राज्य वक्फ बोर्डों को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।

संशोधनों को वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्तियों में बदलने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। मूल 1995 अधिनियम ने पहले ही वक्फ प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया था; इस बदलाव को अनावश्यक और दखलंदाजी के रूप में देखा जाता है।

इस अधिनियम से मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप की सुविधा मिलने की आशंका है। कुछ प्रावधान सदियों पुरानी संपत्तियों की वक्फ स्थिति को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर सकते हैं।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

Leave a Comment

Advertisement