कोरिया/छत्तीसगढ़
पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट अब्दुल सलाम कादरी द्वारा 2018 में 8 ग्राम पंचायतों से आरटीआई के माध्यम से जानकारी चाही थी, 3 ने जानकारी प्रदान कर दी थी। 5 ने जानकारी देने में आनाकानी की।
- मामला छत्तीसगढ़ कोरिया के खड़गवां जनपद पंचायत का।
जानकारी समय सीमा में नही देने पर प्रथम अपील की गई प्रथम अपील के बाद भी जानकारी प्राप्त नही होने पर द्वतीय अपील/शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष की गई। 3 सुनवाई के पश्चात चौथी सुनवाई में आयोग द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी तत्कालीन ग्राम पंचायतों के जन सूचना अधिकारी सचिव खड़गवां, मेरो, बंजारीडाँड, सलका, कदरेवां को 25, 25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि समस्त सचिवों के वेतन से कटौती करने का आदेश जारी किया गया।
- समय पर जानकारी नही देना, अपीलार्थी को 3 सालों तक गुमराह करना समस्त सचिवों को भारी पड़ गया।
इसी प्रकार जनकपुर, मनेन्द्रगढ़ और सोनहत जनपद पंचायत में 10, 21 और 18 ग्राम पंचायत से जानकारी चाही गई है वहा से भी समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है सभी के खिलाफ आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दिया गया है जल्द ही सुनवाई के दौरान इनके खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की जाएगी।