नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और समाचार पत्रों को निर्देश दिया है कि वे मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व अनुमोदन के बिना मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी न करें। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में 4 और 5 फरवरी को कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार एमसीएमसी की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों के अलावा मीडिया संस्थानों को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है। इस पत्र में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणित नहीं करा लिया जाता है।
लेटेस्ट न्यूज़
अकेले रह रहे रिटायर्ड बैंककर्मी बुजुर्ग की हुई संदिग्ध मौत
June 3, 2026
1:47 pm
दोस्त को लहूलुहान कर युवती से की दरिंदगी की कोशिश, तड़प-तड़प कर अस्पताल में तोड़ा दम
May 21, 2026
1:14 pm
अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
April 19, 2026
8:15 pm
शासकीय वाहन पर एकाधिकार का आरोप, पुलिस कार्रवाई प्रभावित
April 19, 2026
8:02 pm

चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदान से 48 पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन पर लगाई रोक
विज्ञापन

अकेले रहने वाले रिटायर्ड बैंककर्मी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
June 7, 2026
No Comments
Read More »


अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में विकास और शिक्षा को मिला नया संबल
June 1, 2026
No Comments
Read More »

आरटीओ चेक पोस्ट धनवार बना अवैध वसूली का अड्डा, रोजाना लाखों की उगाही का आरोप
May 30, 2026
No Comments
Read More »


Advertisement
यूपीआई पेमेंट सर्विस में फोनपे और गूगल पे का दबदबा कम करने की तैयारी https://t.co/4YkoqEASUF
— Abdul salam Quadri Journalist (@Abdul_salam_Qdr) February 16, 2024


