हाथरस: हाथरस भगदड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि बीते 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और छह अभियुक्तों की गिरफ्तारी की।
इनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े चार पुरुष व दो महिलाएं शामिल
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व अधिकारियों की लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की है। साथ ही राज्यों को किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजनों में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
बता दें कि हाथरस के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में बीते 2 जुलाई को भोले बाबा का सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में करीब 2.50 लाख से अधिक लोग आये थे। सत्संग समाप्ति की घोषणा के साथ ही बाबा की प्राइवेट आर्मी ने कार्यक्रम स्थल की सारी व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन भीड़ को संभालने के लिए न ही बाबा की निजी आर्मी और न ही पर्याप्त पुलिसकर्मी थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, जब बाबा का काफिला निकल रहा था तो उनके चरणों की रज लेने के चक्कर में अनुयायी अनियंत्रित हो गये। भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे व बाबा के कारिंदे गाड़ियों से भागते रहे।