March 11, 2025 3:41 am

TDS की सीमा बढ़ी: वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुड न्यूज़ , जानिए कितनी हुई TDS की सीमा

बजट में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर (TDS) की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक एक वित्तीय वर्ष में केवल बैंक जमा या एफडी से 1 लाख रुपये तक का ब्याज कमाता है, तो उस पर TDS नहीं लगेगा।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री ने बजट में मध्यवर्ग को एक बड़ा तोहफा देते हुए आयकर में एक बड़ी छूट की घोषणा की, जिसके तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बजट 2025 के दौरान एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS कटौती की सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब एफडी में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक लाभ होगा। इसके साथ ही, बैंक की तरलता भी बढ़ेगी।

अब TDS कटौती की सीमा क्या होगी?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर (TDS) की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक एक वित्तीय वर्ष में बैंक जमा या एफडी से 1 लाख रुपये तक का ब्याज कमाता है, तो उस पर TDS नहीं लगेगा।

अब तक 50 हजार रुपये तक TDS नहीं था

यह सरकार का फैसला रिटायर लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये लोग बैंक जमा से प्राप्त ब्याज आय पर निर्भर रहते हैं। अब तक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक जमा से 50 हजार रुपये तक की ब्याज आय पर TDS नहीं लगता था। उन्हें यह सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 80TTB के तहत मिलती थी।

लेकिन अब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के बाद, यह सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब यदि कोई वरिष्ठ नागरिक एक वित्तीय वर्ष में बैंक जमा से 1 लाख रुपये तक का ब्याज प्राप्त करता है, तो उस पर TDS नहीं लगेगा।

अधिक पैसे कैसे बचाएं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद, अब यदि कोई वरिष्ठ नागरिक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा से 1 लाख रुपये तक का ब्याज प्राप्त करता है, तो उस पर ‘0’ TDS कटेगा। पहले, बैंक या पोस्ट ऑफिस से 50 हजार रुपये से अधिक के ब्याज पर 10 प्रतिशत टैक्स लगता था। वहीं, जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास PAN नहीं था, उन्हें 20 प्रतिशत TDS देना पड़ता था।

किराये की आय पर भी TDS सीमा बढ़ी

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि यदि किराये की आय से आय हो, तो वित्तीय वर्ष में 6 लाख रुपये तक की आय पर कोई TDS नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.40 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

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