December 5, 2024 12:01 am

लेटेस्ट न्यूज़

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य : परिवहन विभाग ने ली बैठक, 1 अप्रैल 2019 के पहले के सभी वाहनों को अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में अब सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। 1 अप्रैल 2019 के पहले के सभी वाहनों में HSRP को अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों और ऑथराइज्ड दोनों कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

यह बैठक परिवहन आयुक्त एस प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने ली।

छत्तीसगढ़ में दिनांक 1.04.2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है. जिसके संबंध में आदेश जारी किये जा चुके है। इस संबंध में श्री एस. प्रकाश, भाप्रसे, सचिव सह परिवहन आयुक्त, की अध्यक्षता में चयनित दोनों वेंडर कमशः M/s Real Mazon India Ltd. & Rosmerta Safety Systems Ltd. के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में डी. रविशंकर, भापुसे, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मनोज ध्रुव उप परिवहन आयुक्त, युगेश्वरी वर्मा एआरटीओ, वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अमित देवांगन, एन.आई.सी मंत्रालय, कंपनी प्रतिनिधि, मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित हुए। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाने के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे।

1. आटोमोबाइल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100/- अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जावेगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरक्त राशि देय होगा।

2. 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए, वाहन स्वामी को HSRP लगाना अनिवार्य होगा। 120 दिन के भीतर वाहनों पर HSRP लगाना आवश्यक होगा।

3. HSRP हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा।

4. मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली HSRP / समान दिखने वाली प्लेटे/ स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/ इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा।

5. अनाधिकृत रूप से HSRP की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
आम नागरिकों की सुविधा हेतु HSRP आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट में उपलब्ध रहेगी।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

Leave a Comment

Advertisement