वाराणसी। वाराणसी में महाकुंभ के चलते नगर निगम के निर्देश के बावजूद विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर परिक्षेत्र में मांस बेच रहे 10 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें कुछ मीट तो कुछ चिकन के बड़े कारोबारी हैं। इस संबंध में पशु चिकित्सा ने शिकायत की थी। आरोप है कि इन दुकानदारों के पास लाइसेंस भी नहीं है और जब नोटिस भेजा गया तो इन्होने नोटिस भी नहीं लिया। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
थाने में दी शिकायत में आरोप लगाया है कि रियाज कुरैशी और मेराज और अन्य मुर्गा और मांस की दुकान बिना एनओसी के चला रहे हैं। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। अवैध रूप से संचालन के साथ ही साथ इनके द्वारा अपशिष्ट खुले में फेंककर गन्दगी फैलाई जा रही है। विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर परिधि में मांस की बिक्री पर रोक को लेकर बीते दिनों नगर निगम और कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे लेकर नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग की ओर से 57 मांस व्यापारियों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
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विश्वनाथ धाम से 2 किलोमीटर में मांस बेचने का आरोप, दुकानदारों पर मामला दर्ज
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