दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था.
फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. दूसरी तरफ, सीएम केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी के कदम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में पेश हुए थे. उन्होंने अपने मुवक्किल सीएम केजरीवाल के पक्ष में दलील दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे फैक्ट हैं, जिसके बारे में जानकर कोर्ट की अंतरात्मा तक हिल जाएगी.
दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सर्वोच्च अदालत में दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘हमारे पास ऐसे तथ्य हैं, जो कोर्ट की अंतरात्मा को हिला सकती है. दिल्ली आबकारी नीति का मामला सितंबर 2022 का है. इस मामले में एफआईआर और इनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज है. इस केस में अभी तक 8 चार्जशीट दाखिल किए जा चुके हैं और 15 बयान दर्ज किए गए हैं. केजरीवाल का नाम इन दस्तावेजों में शामिल नहीं है.’ अभिषेक मनु सिंघवी ने सेलेक्टिव लीक्स (कुछ खास तथ्यों को लीक करना) का मामला भी उठाया और कहा कि इससे केस और केजरीवाल की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
SC का सिंघवी को सीध जवाब
सीएम केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की पीठ कर रही थी. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष अपनी दलील रखी थी. सिंघवी की दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप अपनी दलीलों को अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लें. इसके साथ ही शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले की सुनवाई को 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया. अब केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी. हालांकि, सिंघवी चाहते थे कि सुनवाई तत्काल हो. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई डेट नहीं है. इस मामले पर 29 अप्रैल को ही सुनवाई होगी.
केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से भी राहत नहीं
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 23 अप्रैल को वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने को कहा है. बता दें कि दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. राहत के लिए वह ट्रायल कोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिल सकी है.