November 21, 2024 10:06 pm

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई यानी शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित कर सकता है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई यानी शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ईडी के वकील से एएसजी एसवी राजू से आज कहा कि शराब घोटाला मामले में आपके पास कल उत्तर खंड करने का समय है।

इसके बाद अंतरिम आदेश के संबंध में हम शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं।

मंगलवार को अदालत ने नहीं सुनाया फैसला

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में बीते दिन मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत कि विरोध कर रही ईडी से अदालत ने कहा कि पांच साल में सिर्फ एक बार चुनाव आता है। केजरीवाल मौजूदा सीएम हैं।

हालांकि, अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, हम चाहते कि आप सरकार में दखलअंदाजी न करें। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव नहीं होता तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। लिंक पर क्लिक कर खबर को विस्तार से पढ़िए…

सीएम की कब हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च को ईडी रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

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