February 3, 2026 7:12 am

सेबी को 16.57 लाख का भुगतान कर ऐक्सिस एएमसी ने मामला निपटाया

नई दिल्ली। ऐक्सिस ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी और ऐक्सिस म्युचुअल फंड ट्रस्टी ने 16.57 लाख रुपए का भुगतान करके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ मामला निपटा लिया। यह मामला एएमसी के बही-खातों पर कुल व्यय अनुपात (टीईआर) वसूलने के चलन से संबंधित है। सेबी ने मार्च में कारण बताओ नोटिस जारी किया था और एएमसी ने जून में इसे निपटाने के लिए आवेदन दिया था। सेबी के पूर्णकालिक सदस्यों की समिति की सिफारिशों के आधार पर समझौते को मंजूरी दे दी। टीईआर का तात्पर्य किसी योजना में निवेश पर वसूले जाने वाले कुल शुल्क से है।
सेबी का आदेश है कि एएमसी के खाताबही पर शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए क्योंकि इससे बड़ी एएमसी को प्रतिस्पर्धात्मक फायदा मिलता है। निवेशकों के लिए फंड चुनते समय टीईआर एक महत्वपूर्ण पहलू है और कम टीईआर किसी योजना को ज्यादा आकर्षक बनाता है।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

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