November 22, 2024 5:00 pm

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चुनाव लड़ने से नही रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में राहुल गांधी और लालू यादव का नाम क्यो लिया

सूप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेता के समान नाम होने से किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए लड़ने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसका नाम किसी राजनेता के साथ मिलता है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब चुनावों में हमनाम उम्मीदवारों का मुद्दा उठाते हुए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका सामने आई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने याचिकाकर्ता साबू स्टीफन की ओर से पेश हुए वकील वीके बीजू से पूछा अगर कोई राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव के रूप में पैदा हुआ है, तो उसे चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इससे उनके अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? यदि किसी के माता-पिता ने (किसी राजनीतिक नेता को) ऐसा ही नाम दिया है, तो क्या यह उनके चुनाव लड़ने के अधिकार में बाधा बन सकता है? न्यायाधीशों ने वकील से कहा कि आप जानते हैं कि इस मामले का भविष्य क्या होगा। याचिकाकर्ता स्टीफ़न ने अपनी याचिका में हमनाम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की प्रथा को गलत और मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करने के लिए बनाई गई एक पुरानी चाल बताया था। इसमें कहा गया है कि इस तरह के चलन को युद्ध स्तर पर रोका जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वोट में उम्मीदवार के भविष्य का फैसला करने की शक्ति होती है।

स्टीफेन ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले भ्रम को स्पष्टता से बदला जाना चाहिए, और यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 में उचित संशोधन, संशोधन हो सकता है। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि नामधारी उम्मीदवारों को भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों के बारे में ज्ञान और जागरूकता नहीं हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह यह दावा नहीं कर रहे हैं कि सर्वेक्षण में सभी स्वतंत्र उम्मीदवार “फर्जी” हैं।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

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