प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को दिन भर अदालत में बैठने की सजा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट की कार्यवाही चलती रहेगी, आपको यहीं बैठना है। आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इस आदेश के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने विशेष सचिव को तत्काल हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस सलिल कुमार राय ने आदेश फतेहपुर की टीचर सुमन देवी की अवमानना याचिका पर दिया। एक दूसरी याचिका पर सुनवाई कर जस्टिस राय ने कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारनपुर में बुलडोजर से घर गिराने के मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार और एसएसपी सहारनपुर रोहित सिंह सजवाण को 27 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है- क्यों न सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश ना मानने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही चलने तक कोर्ट में बैठने की विशेष सचिव को दी सजा
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