September 15, 2025 3:24 pm

जीएसटी काउं‎सिल अब पुरानी कार बेचने पर भी वसूलेगा टैक्स

नई ‎दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब कारों की बिक्री पर 18 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर जीएसटी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है और उसे उसे कम कीमत पर बेचता है, तो भी टैक्स वसूला जाएगा। इस नियम से वाहन उद्योग और व्यापारियों के बीच चर्चा हो रही है। जबकि जीएसटी काउंसिल इसे पारदर्शिता और सटीक टैक्स वसूली के लिए एक कदम बताता है, तो कई व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने इसे सवालों से घेर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम जीएसटी के माध्यम से है, न कि कैपिटल गेन टैक्स से। यह नया नियम संपत्ति के लाभ या नुकसान पर वस्तु और सेवा पर कर लगाने का है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों के बीच असमंजस का सिलसिला जारी है।

Khabar 30 Din
Author: Khabar 30 Din

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